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Hapur: स्क्रैपिंग नीति एक अप्रैल से होगी लागू, जनपद में कबाड़ हो जाएंगे 6145 वाहन

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ में स्क्रैप पॉलिसी के चलते नए नोटिफिकेशन के तहत एक अप्रैल 2024 से 15 साल से 6145 पुराने वाहन कबाड़ में तब्दील हो जायेंगे। जिन्हें जनपद में बने तैयात हो रहे स्क्रैप सेटर में भेजा जाएगा। परिवहन विभाग के निर्देश पर सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा।

चार हजार वाहन स्वामियों नें ली एनओसी

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने हादसों को रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनो की समय सीमा 10 वर्ष और पेट्रोल, सीएनजी गाड़ियों की समय सीमा 15 वर्ष तय की गईं है। जिसको लेकर जनपद में इस वर्ष 6145 वाहन समय पूरा कर चुके है। वही 23 हजार वाहन पहले ही अपनी मियाद पूरी कर चुके है।परिवहन विभाग से चार हजार वाहन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से बाहरी जनपदो में वाहनों का संचालन के लिए एनओसी प्राप्त कर चुके है। कबाड़ वाहनों को स्क्रैप करने के लिए मसूरी औधोगिक क्षेत्र में वाहन स्क्रैप सेंटर का निर्माण भी हो चुका है। ‘व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ के तहत जनपद में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी की जा चुकी है। जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

क्या बोलीं परिवहन विभाग की अधिकारी

हापुड़ (एआरटीओ) छवि सिंह ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों को पूर्व में नोटिस भेजे जा चुके हैं, इसके बावजूद वाहन स्वामी अपने वाहनों के लिए यह प्रक्रिया पूरी कराने के लिए नहीं पहुंच रहे है। जिसको लेकर 15 वर्ष पुराने पेट्रोल, सीएनजी व दस वर्ष पुराने वाहनों का संचालन जनपद में नहीं होने दिया जायेगा। समय सीमा पूरी कर चुके वाहन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के बाहरी जनपदो के लिए परिवहन विभाग से एनओसी लेकर चला सकते है। अगर इसके बाद भी वाहन स्वामी अपने वाहनों को दूसरे जनपदों के लिए ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो विभाग अपने स्तर से उनकी आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) निरस्त कर देगा। फिर ऐसे वाहन कबाड़ बनकर रह जाएंगे।



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