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RBI DIGITA: अब रिजर्व बैंक का 'डिजिटा' ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाएगा रोक

RBI DIGITA: अब रिजर्व बैंक का 'डिजिटा' ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाएगा रोक

Digital Fraud App: ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर रोकथाम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) की स्थापना करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। 'डिजिटा' देश में बढ़ते कर्ज देने वाले अवैध एप पर रोकथाम तो करेगी ही साथ ही इससे फर्जी एप की धरपकड़ आसान हो जाएगी।  साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐसे एप नहीं दिखेंगे जो लोगों को ऑनलाइन फ्राड कर चपत लगा रहे हैं। इस एप के आ जाने से लोगों को फ्राड से बचने में मदद मिलेगी। आरबीआई इसे जल्द ही अमल में लाने जा रहा है। 

क्या है 'डिजिटा'

'डिजिटा' (Digital India Trust Agency) को फाइनेंशियल क्राइम पर रोकथाम लगाने के लिए लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह डिजिटल वर्ल्ड में अवैध एप की जांच पड़ताल करेगा जिससे लोग फ्राड का शिकार होने से आसानी से बच सकेंगे। वित्तीय जगत में जिन एप के पास 'डिजिटा' का वेरिफिकेशन नहीं होगा। उन्हें अवैध माना जाएगा। यदि कंपनियों को फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है तो उन्हें 'डिजिटा' से अपने एप की जांच करवानी होगी। यह एजेंसी एप की जांच करने के बाद आरबीआई को रिपोर्ट देगी। साथ ही ग्राहकों को सही एप पहचानने में 'डिजिटा' से मदद मिलेगी  जिससे वे धोखाधड़ी का शिकार बनने से असानी से बच सकेंगे।

सही और गलत एप की पहचान हो जाएगी आसान

'डिजिटा' वेरिफिकेशन के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में सही और गलत एप की पहचान बहुत आसान हो जाएगी। साथ ही डिजिटल लोन सेक्टर में भी काफी पारदर्शिता आ जाएगी। पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटल लोन का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। मगर, इसके चलते डिजिटल फर्जीवाड़ा भी काफी तेजी से बढ़ा है। लोग ऐसे फर्जी लोन एप के चक्कर में फंसकर बहुत परेशान हुए हैं। वहीं पुलिस के पास भी ऐसे  मामलों की संख्या काफी बढ़ी है।

गूगल हटा चुका है 2200 एप

वहीं गूगल भी अपने प्लेस्टोर (Google Play Store) पर 'डिजिटा' से मंजूरी मिलने वाले एप को ही उपलब्ध कराएगा। RBI ने IT मंत्रालय को 442 डिजिटल लैंडिंग एप की लिस्ट दी है। इस पर Google को कार्रवाई करनी होगी। वहीं सितंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक गूगल ने लगभग 2200 डिजिटल लैंडिंग एप को अपने प्ले स्टोर से हटाया है। गूगल ने अपनी नई पॉलिसी में केवल उन्हीं एप को मंजूरी देने का फैसला किया है, जो RBI से मान्यता प्राप्त हैं। यह फैसला आरबीआई और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अनुरोध पर किया गया है।



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